रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर रोक, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के नियम तय

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना नहीं मिलेगा। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित सी-4 बिल्डिंग के मीटिंग हॉल…

Jan 10, 2025 - 07:00
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रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर रोक, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के नियम तय

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना नहीं मिलेगा। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित सी-4 बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में ऑनलाइन फूड सप्लाई के संचालकों, प्रबंधकों, आउटलेट प्रभारियों और वितरकों की बैठक में यह व्यवस्था की। इसके साथ ही कुछ अन्य गतिविधियों को भी बंद करने को कहा गया है। अपने कर्मचारियों और डिलीवरी ब्वॉय की पुलिस जांच और सत्यापन में सहयोग के लिए उनकी आईडी समेत पूरी जानकारी संबंधित थानों में जमा करने और आउटलेट की जानकारी देने को कहा गया है। 

संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नौकरी पर न रखें और उन्हें रखने से पहले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं और डिलीवरी ब्वॉय द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के संबंध में भी पुलिस को जानकारी दें। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के संचालकों, प्रबंधकों और फूड सप्लायरों के साथ बैठक की। 

चाकू आते ही पुलिस को दें सूचना

रायपुर में पुलिस आए दिन चाकूबाजी करने वालों को पकड़ रही है। पूछताछ में पता चला है कि बदमाशों द्वारा ऑनलाइन चाकू मंगाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए एसएसपी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस दौरान कहा गया कि ग्राहकों को किसी भी तरह का चाकू न दिया जाए। चाकू, नशे से संबंधित सामग्री और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को कोड के अनुसार अपने पास रखने और पुलिस की मौजूदगी में खोलने को कहा गया। जिन ग्राहकों को पूर्व में चाकू डिलीवर किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी की गई। 

पुलिस का मानना ​​है कि शातिर अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के हेड ऑफिस को ई-मेल के जरिए निर्देश दिया गया है कि चाकू, धारदार हथियार, पिस्तौल जैसे दिखने वाले हथियार और नशे से संबंधित सामग्री को प्रतिबंधित करें और डिलीवर न करें।

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