अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को रुकी हुई विदेशी सहायता फिर से शुरू करने का दिया आदेश

अमेरिका में कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को रोकी गई विदेशी सहायता को फिर से शुरू करने का आदेश दिया।श्री ट्रम्प ने 20 जनवरी को अपने पहले कार्यकारी आदेशों में से एक में अपने प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुसार विदेशों में अमेरिकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के पुनर्मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सभी विदेशी सहायता को 90 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था।अदालत के दस्तावेज़ निर्णय में कहा गया, “यह आदेश दिया गया है कि प्रतिवादी राज्य सचिव मार्को रुबियो, [कार्यवाहक यूएसएआईडी डिप्टी] पीटर मैरोको, प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक रसेल वॉट, अमेरिकी विदेश विभाग, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय तथा उनके एजेंटों को अस्थायी रूप से किसी भी कार्यकारी आदेश को लागू करने वाले निर्देशों को लागू करने या प्रभाव देने से रोका जाता है।आदेश के तहत, प्रतिवादी किसी भी तरह से विदेशी सहायता के वितरण को रोक नहीं सकते हैं और इस सहायता के लिए किसी भी अनुबंध को निलंबित या समाप्त नहीं कर सकते हैं।अदालत ने यह भी कहा कि रोक का एक कारण सरकार द्वारा सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में समर्थ होना भी था।

Feb 14, 2025 - 12:50
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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को रुकी हुई विदेशी सहायता फिर से शुरू करने का दिया आदेश

अमेरिका में कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को रोकी गई विदेशी सहायता को फिर से शुरू करने का आदेश दिया।
श्री ट्रम्प ने 20 जनवरी को अपने पहले कार्यकारी आदेशों में से एक में अपने प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुसार विदेशों में अमेरिकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के पुनर्मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सभी विदेशी सहायता को 90 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था।
अदालत के दस्तावेज़ निर्णय में कहा गया, “यह आदेश दिया गया है कि प्रतिवादी राज्य सचिव मार्को रुबियो, [कार्यवाहक यूएसएआईडी डिप्टी] पीटर मैरोको, प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक रसेल वॉट, अमेरिकी विदेश विभाग, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय तथा उनके एजेंटों को अस्थायी रूप से किसी भी कार्यकारी आदेश को लागू करने वाले निर्देशों को लागू करने या प्रभाव देने से रोका जाता है।
आदेश के तहत, प्रतिवादी किसी भी तरह से विदेशी सहायता के वितरण को रोक नहीं सकते हैं और इस सहायता के लिए किसी भी अनुबंध को निलंबित या समाप्त नहीं कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि रोक का एक कारण सरकार द्वारा सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में समर्थ होना भी था।

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